बलौदा बाजार.
बलौदा बाजार हिंसा और आगजनी पर राज्य विधिक प्राधिकरण (सालसा) के अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और राहत प्रदान किये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालौदाबाजार को निर्देश जारी किये हैं। जस्टिस भादुड़ी ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर निर्देश दिए कि भीड़जनित हिंसा और आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोट आई है, उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत प्रदान करने की कार्रवाई की जाये।
उक्त आगजनी में जो कीमती दस्तावेज नष्ट हो गये हैं उन्हें पुनः निर्मित किये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक संचालित किया जाये। आगजनी की घटना में जो सैकड़ों वाहन जल कर खाक हो गये हैं, उन वाहन मालिकों-पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द उनके दावों का भुगतान सुनिश्चित करें और समुचितचिकित्सा खर्च, सहायता और काउंसिलिंग के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि उक्त भीड़जनित हिंसा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे व अवसाद के शिकार व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाये। घटना में जो व्यक्ति घायल हुए हैं, उनका निशुल्क इलाज किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उनके इलाज में जो वास्तविक व्यय हुआ है, उसका भुगतान विधि अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार को सभी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराने और उनका पर्यवेक्षण करने भी कहा है।
बता दें कि बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को आंदोलित व आक्रोशित भीड़ ने एसपी एवं कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दी और लोगों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की। इससे बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। शासकीय कार्यालयों में रखे जनसाधारण से संबंधित दस्तावेज भी जलकर राख हो गये।
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