रायपुर: उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग की टीम द्वारा बालोद विकासखण्ड के मेसर्स सार्थक कृषि केन्द्र, बालोद तथा गुरूर विकासखण्ड के मेसर्स हर्ष कृषि केन्द्र, पलारी में उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगाए जाने की कार्यवाही की गई है। इस संबंध में दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन एवं उप संचालक कृषि के निर्देशन में जिले में उर्वरक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। 28 अगस्त 2025 को अनुविभागीय कृषि अधिकारी महेश कुमार, सहायक संचालक कृषि जे.आर. नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केशव राम पिस्दा, कृषि विकास अधिकारी टिकेन्द्र कुमार पटेल (गुरूर) एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संनत कुमार भेड़िया द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान वहां अनियमितता का मामला पकड़ में आया जिसके फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा उर्वरक (संचालन नियंत्रण) आदेश 1973 में निहित प्रावधानों के तहत यह कार्यवाही की गई।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में गुणवत्ता नियंत्रण अंतर्गत उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
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