कोरबा. छत्तीसगढ़ के कोरबा में लगभग एक साल पहले हुए महिला की संदिग्ध मौत के मामले में आज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने वाले पति और जेठ को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला उरगा थाना क्षेत्र का है.
पूरा मामला 1 साल पहले 10 मई 2024 का है, जब तरदा गांव में 28 वर्षीय सुनीता कुर्रे की लाश उसके घर के म्यार में फांसी के फंदे पर लटकती मिली थी. इस घटना की सूचना खुद उसके पति राजू कुर्रे और जेठ मनोज कुर्रे ने पुलिस को दी थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि सुनीता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.
जांच में फांसी के फंदे की उंचाई कम होने के कारण पुलिस को हत्या का शक हुआ. मामले की जांच में चौंकाने वाले तथ्य यह भी सामने आए कि शादी के बाद से ही राजू और मनोज सुनीता से लगातार पैसों की मांग कर रहे थे. पैसे नहीं देने पर दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को फांसी पर लटका दिया फिर पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी.
कोर्ट से उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई. शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने सुनीता कुर्रे की हत्या के मामले में पति राजू कुर्रे और मनोज कुर्रे को आजीवन कारावास से सजा सुनाई गई है.
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