रायपुर। अब सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इस संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभागों, कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया है। वित्त सचिव मुकेश बंसल ने अपने आदेश में कहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर, जितनी भी सीधी भर्ती के रिक्त पद अब भरे जाएंगे उससे पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।

Samachaar Today Latest & Breaking News Updates In Hindi