भोपाल। विदेशी पक्षी, जीव-जंतु पालने का शौक रखते हैं तो अब कोई बंदिश नहीं रहेगी। खुलेआम शौक से इन्हें पाल सकेंगे, बस विदेशी कछुआ हो या अफ्रीकी तोते, लव बड्र्स सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 31 अगस्त इसके लिए टाइम लाइन दी गई है, जो भी विदेशी जीव-जंतु पाल अथवा बेच रहे हैं, वे वन विभाग के परिवेश पोर्टल 2.0 पर पंजीयन करवा लेंं। इसके बाद अगर आप विदेशी जीव-जंतु पालते हैं तो उसे लीगल माना जाएगा।
डब्ल्यूएचओ व वल्र्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने तय किया कि कोविड के बाद, जो भी विदेशी जीव-जंतु यहां पाले जाते हैं व प्रजाति और संख्या का डाटा बेस तैयार होगा। इसे लेकर सभी शहरों को टारगेट मिला कि उनके यहां विदेशी जीव-जंतु पाले जा रहे हैं तो आइडेंटिफाई करें, ताकि ये पता चल सके कि कौन-कौन सी विदेशी प्रजाति के जंतु, पक्षी यहां पल रहे हैं व कब से उन्हें पाला जा रहा है, ताकि कोई संक्रमण फैले तो शासन के पास जीव-जंतुओं को लेकर पूरा डेटा रहे, जिससे कि उसे नियंत्रण करने में तत्काल प्रभाव से मदद मिल सके।
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