धार। जिले से सांसद चुनी गईं मोदी सरकार में राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह ये है कि कांग्रेस ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस ने तमाम तर्क रखते हुए अपनी याचिका में चुनाव को शून्य कराने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मुवैल ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि सावित्री ठाकुर ने अपनी आय संबंधी जानकारियों को छिपाया है। सावित्री ठाकुर, जो महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री हैं, पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में अपनी आय संबंधी गलत जानकारी दी और कुछ जानकारियां दी ही नहीं। राधेश्याम मुवैल, जो धार संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे, ने आरोप लगाया है कि शपथ पत्र में कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे। उन्होंने इस आधार पर धार के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
राधेश्याम मुवैल ने याचिका में दावा किया गया है कि सावित्री ठाकुर ने 2018-19 की अपनी सालाना आय गलत बताई और अपने परिवार की आय का विवरण भी नहीं दिया। इस आधार पर, उन्होंने अदालत से सांसद सावित्री ठाकुर का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। चुनाव शून्य करना का अर्थ होता है चुनाव के परिणाम को अवैध या अस्वीकार्य घोषित करना। इसका मतलब है कि किसी कारणवश चुनाव में हुए अनियमितताओं या गलतियों के आधार पर अदालत या संबंधित प्राधिकरण चुनाव के परिणाम को रद्द कर देता है। इस स्थिति में, संबंधित चुनाव को फिर से कराए जाने की आवश्यकता हो सकती है।
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