पीएफआरडीए ने एक जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर के लिए सौदे वाले दिन ही निपटान की अनुमति दे दी है। आइए, जान लेते हैं कि इस अनुमति के बाद क्या-कुछ बदलने जा रहा है।पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एक बयान में कहा कि किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी (शुद्ध संपत्ति मूल्य) का लाभ मिलेगा।
पहले था ये नियम
अभी तक, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन (टी+1) निवेश किया जाता है। इससे पहले किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त योगदान को पहले से ही उसी दिन निवेशित माना जाता था। अब, सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान राशि भी लागू एनएवी के साथ उसी दिन निवेश किया जाएगा।
Samachaar Today Latest & Breaking News Updates In Hindi